
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
चोरी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को जेल में बीते अवधि तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला गैंगस्टर/पॉक्सो कोर्ट के जज अमर सिंह ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के कोल बाजबहादुर मोहल्ले में 10 नवम्बर 2024 की रात शरत चन्द यादव के घर भीषण चोरी हो गई थी। उस रात शरत चन्द यादव सपरिवार अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे। पुलिस ने जांच के दौरान विशाल राजभर निवासी गौरी थाना अहरौला को गिरफ्तार किया। इस मुकदमे में सुनवाई के दौरान आरोपी विशाल राजभर ने सोमवार को अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तब अदालत ने उसे जेल में बताई गई अवधि तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
