दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
गैंगस्टर एक्ट अपराध के मामले में सुनवाई करने के बाद जुर्म स्वीकृत के आधार पर अदालत ने दो आरोपियों को जेल मे बितायी गयी अवधि (आरोपी रमेश यादव को 12 वर्ष व आरोपी शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह) के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के जज अमर सिंह ने बुधवार को सुनाया
अभियोजन पक्ष के अनुसा वादी मुकदमा थानाध्यक्ष जहानागंज रमेश यादव ने 07 मई 2008 को एफआईआर दर्ज कराया। जिसके अनुसार रमेश यादव तथा शिव वचन यादव निवासी चकवारा थाना रानी की सराय संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कर रहे हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तब अदालत ने रमेश यादव तथा शिव वचन यादव को जेल में बितायी गयी अवधि (अभियुक्त रमेश यादव को 12 वर्ष व अभियुक्त शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह) के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *