दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
अपमिश्रित शराब रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व छह हजार रूपये रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो दिनेश कुमार ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाने के उप निरीक्षक रमेश यादव 09 अगस्त 2017 को क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी नंदलाल निवासी सहबरिया थाना रौनापार के कब्जे से आठ लीटर अपमिश्रित बरामद किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाह न्यायालय में परीक्षित हुए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नंदलाल को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व छह हजार रूपये रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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