
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा एक करोड़ बीस लाख रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी धनराशि वादी मुकदमा को दी जाएगी। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दस रश्मि चन्द की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी कुँवर इन्द्र भूषण निवासी अमौड़ा थाना रानी की सराय को एक जमीन खरीदनी थी। वादी कुंवर इंद्र भूषण की मुलाकात आरोपी प्रभात कुमार गौतम और उसकी मां मीरा आजाद निवासी ग्राम मुंडा थाना सिधारी से हुई। मीरा आजाद और कुंवर इंद्र भूषण ने मुंडा में स्थित एक जमीन का सौदा वादी कुंवर इंद्र भूषण से किया। कुंवर इंद्र भूषण ने इस सौदे के लिए मीरा आजाद और प्रभात कुमार गौतम को नकद तथा बैंक एकाउंट के जरिए कुल एक करोड़ साठ लाख रूपये का भुगतान किया। इस भुगतान के बावजूद जमीन की बिक्री नहीं हुई। जमीन बिक्री नहीं होने कुंवर इंद्र भूषण ने अपने रूपये की मांग की। तब प्रभात कुमार गौतम ने 23 अगस्त 2016 को वादी कुंवर इंद्र भूषण को साठ लाख रूपये का चेक दिया। यह चेक अपर्याप्त बैलेंस की वजह से डिश आनर हो गया। तब वादी ने कोर्ट की शरण ली। वर्ष 2018 में वादी कुंवर इंद्र भूषण की मृत्यु हो गई। उसकी जगह वारिस के तौर पर कुंवर इंद्र भूषण की पत्नी लक्ष्मी भूषण को कोर्ट ने पैरवी की अनुमति दी। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने एक आरोपी प्रभात कुमार गौतम को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास तथा एक करोड़ बीस लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की पूरी धनराशि वादी मुकदमा लक्ष्मी भूषण को दी जाएगी।
