दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
लूट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत एक आरोपी को सात वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दस नीतिका राजन ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी बृजेश कुमार यादव निवासी मुहल्ला सर्फुददीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 01 फरवरी 2014 को वादी बृजेश बाइक से घर लौट रहा था। तभी कंधरापुर थाना क्षेत्र में आरोपी सुनील यादव निवासी बरोही पुरापाण्डेय थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर ने वादी मुकदमा बृजेश से कट्टे के बल पर 2.5 लाख रुपया लूट लिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाह परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुनील यादव को सात वर्ष के कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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