
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू की करीब 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति पुलिस डुगडुगी पिटवाकर कुर्क कर ली। माफिया का जो भवन कुर्क किया गया है, उसे लोग बड़ी हवेली के नाम से जानते थे। पुलिस की यह कार्रवाई डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी है।
सीओ सिटी शुभम तोंदी के मुताबिक ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया है। जिसके विरुद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 488/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट व थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 601/2025 धारा 3(1), 2(b)(i) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी एवं अन्य संगठित अपराधों के माध्यम से अवैध धन अर्जित किया है तथा ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित लगभग 23 वर्ष पुराने भवन का अवैध धन से व्यापक जिर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य कराया गया।
सीओ सिटी ने बताया कि जो भवन कुर्क किया गया है, उसे लोग “बड़ी हवेली” के नाम से जानते हैं। अपराधियों एवं गैंग के सदस्यों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे तथा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र रहा है। भवन के पुनर्निर्माण जैसे कार्य अवैध धन से कराए गए। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त निर्माण एवं मरम्मत कार्य का मूल्यांकन किया गया है।
सीओ सिटी के मुताबिक अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 1992 से अब तक हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी एवं अन्य गंभीर अपराधों में कुल 78 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा विधिक अभिमत में उक्त सम्पत्ति के अर्जन एवं जिर्णोद्धार हेतु वैध आय का स्रोत नहीं बताया गया तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार सगड़ी को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त करते हुए थाना जीयनपुर पुलिस एवं राजस्व विभाग को नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके तहत यह कार्रवाई की गयी है।
