दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
कातिलाना हमले के उन्नीस साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में पर्याप्त सबूत के अभाव में चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो दिनेश कुमार ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी कामता सिंह निवासी ग्राम कहला सिकंदरपुर थाना देवगांव की गांव के जय प्रकाश सिंह से रंजिश चल रही थी।इसी रंजिश के कारण 21 मई 2007 की शाम लगभग साढ़े पांच बजे गांव के ही सुनील सिंह, हरिशंकर सिंह, राजबहादुर सिंह ने जयप्रकाश सिंह के ललकारने पर वादी मुकदमा कामता सिंह पर कट्टे से गोलियां चला दी, जिससे वादी मुकदमा कामता सिंह घायल हो गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल पांच गवाहो को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता चंद्रदीप यति तथा रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने दो गवाहों को परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पर्याप्त सबूत के अभाव आरोपी सुनील सिंह, हरिशंकर सिंह, राजबहादुर सिंह तथा जयप्रकाश सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

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