
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
मारपीट के 20 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 रश्मि चन्द ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा रमाशंकर तिवारी निवासी मिर्जापुर थाना देवगांव का अपने भाई उमाशंकर तिवारी से मकान बटवारे का विवाद चल रहा था। इसी बंटवारे को लेकर 07 सितंबर 2006 को दिन में साढ़े ग्यारह बजे पंचायत हो रही थी। पंचायत में विवाद हो जाने पर उमाशंकर तिवारी ने वादी रमाशंकर तिवारी के लड़के सुरेश तिवारी, दिनेश तिवारी, बृजेश तिवारी पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी नवनीत त्रिपाठी कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी उमाशंकर तिवारी को दो वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
