
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
अवैद्य अस्त्र (चाकू) रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि (40 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 14 रिपुदमन सिंह ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन थानाघ्यक्ष अतरौलिया सुरेश कुमार मिश्रा ने चेकिंग के दौरान 07 फरवरी 2008 को मो0 असलम निवासी ग्राम कोटवा, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के कब्जे से एक अदद अवैध अस्त्र (चाकू) बरामद किया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी मो असलम ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।तब अदालत ने आरोपी मो0 असलम को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (40 दिन) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
