दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
अनुसूचित जाति की लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी कोर्ट विजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को सुनाया। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार देवगांव थाना क्षेत्र की पीड़िता 07 जून 2022 को ब्यूटी पार्लर गई थी। ब्यूटी पार्लर से आरोपी राहुल शर्मा निवासी सोफीपुर थाना देवगांव पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले गया। आरोपी राहुल शर्मा पीड़िता को लेकर पहले दिल्ली तथा फिर मुम्बई ले गया और लगभग एक महीने तक शादी का झांसा दे कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक आलोक त्रिपाठी ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राहुल शर्मा को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *