
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को ग्यारह हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अजय श्रीवास्तव ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राम करन यादव पल्हनी धन्नी सराय थाना सिधारी का गांव के विमलेश यादव के घर से आबादी की जमीन का विवाद चल रहा था।इसी रंजिश के कारण 03 नंवबर 2017 को आरोपी बिमलेश यादव, कमलेश यादव तथा कैलाश यादव ने वादी मुकदमा राम करन यादव तथा वहां काम करे मिस्त्री व मजदूरों को बुरी तरह से मारापीटा।अवैध असलहे से फायर भी किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल दस गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी विमलेश यादव, कमलेश यादव तथा कैलाश यादव को सात सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को ग्यारह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
