
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
सालगिरह समारोह में जुटे लोगों पर पिकअप चढ़ा देने से चार लोगों की मृत्यु हो जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को पांच वर्ष के कारावास तथा सोलह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार रीना पत्नी संतोष निवासिनी इसरापार थाना तहबरपुर के घर पर 20 जून 2022 को रीना की देवरानी की शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी। वहां पर उनके कई रिश्तेदार और गांव के लोग एकत्रित थे। रीना के गांव का बबलू पिकअप गाड़ी चलाता था।बबलू रात लगभग दस बजे अपनी पिकअप वहीं थोड़ी दूर पर खड़ाकर दिया। थोड़ी देर बाद बबलू के दोस्त सूरज निवासी चांदपुर कुशमहरा थाना कप्तानगंज पिकअप स्टार्ट कर जाने लगा, तभी पिकअप अनियंत्रित हो गई और भीड़ को रौंदते हुई आगे जाकर नीम के पेड़ से टकरा कर रुक गई। पिकअप की चपेट में रीना के ससुर राम समुझ, रिश्तेदार हरिराम तथा उनका लड़का अंगद, वंदना, भूमि तथा अर्जुन बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल जाते-जाते हरिराम तथा उनके लड़के अंगद की मृत्यु हो गई। दूसरे दिन रीना के ससुर राम समुझ की मृत्यु हो गई। दौरान इलाज अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी सूरज तथा बबलू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूरज को पांच साल के कारावास तथा सोलह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बबलू को दोषमुक्त कर दिया।
