
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप में शासन द्वारा शनिवार को नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के अध्यक्ष डॉ. सबा शमीम को उनके पद से हटने का आदेश जारी किया है। नपा अध्यक्ष पर लगे कुल 8 गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए गए हैं।
मुबारकपुर नगरपालिका अध्यक्ष पर तत्कालीन ईओ प्रतिभा सिंह और नगरपालिका के सभासदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इन आरोपों की जिलाधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी थी। जिस पर शासन द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष डॉ. सबा शमीम के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ पालिकाध्यक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने शासन के आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि पालिकाध्यक्ष का पक्ष जाने बिना ही यह फैसला किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर शासन चाहे तो पालिकाध्यक्ष के पक्ष को सुनते हुए पुन: नोटिस जारी कर सकता है। इस पर शासन ने पालिकाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पालिकाध्यक्ष ने नोटिस का जवाब दिया तो शासन द्वारा डीएम के माध्यम से उशके आरोपों की फिर से जांच कराई। जांच में आरोपों के आठ बिंदुओं की पुष्टि हुई। इस पर डीएम ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी। इस पर शासन ने शनिवार को पालिकाध्यक्ष डॉ. सबा शमीम को पद से हटा दिया।
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पालिकाध्यक्ष पर लगे आरोपः
अध्यक्ष द्वारा अपने पिता को नगर पालिका के सरकारी अभिलेखों का निरीक्षण कराने का आरोप। बिना अनुमति के कार्यों में हस्तक्षेप और प्रशासनिक कार्यों में बाधा। 15 वें वित्त आयोग के कार्यों में लापरवाही और देरी। शपथ ग्रहण से पहले बने स्पीड ब्रेकरों को तुड़वाने का आरोप। निविदा प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। विकास योजनाओं में रुचि न लेने और बैठकों में अनुपस्थित रहने के आरोप।जीएसटी व आयकर जमा करने में देरी आदि शामिल है।
