
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
चोरी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद गैंगस्टर/पॉक्सो कोर्ट के जज अमर सिंह ने शुक्रवार को एक आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 9 माह 18 दिन) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा हरेंद्र निवासी खोजापुर ने 16 जून 2024 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार आरोपी विशाल राजभर निवासी गौरी थाना अहरौला के द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर कीमती जेवर, LCD टीवी व 20 हजार रुपये चोरी कर लिया गया। इस मामले में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को आरोपी विशाल राजभर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तब अदालत ने जुर्म स्वीकृति के आधार आरोपी विशाल राजभर को जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 9 माह 18 दिन) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
