दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के मुकदमे में फैसले के दिन कोर्ट में उपस्थित न होने पर अदालत ने दो आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं कोर्ट में उपस्थित दो आरोपियों को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए प्रत्येक को तीन तीन हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने गुरुवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अमित राय निवासी सरायमोहन थाना बरदह 12 जून 2021 को अपने दरवाजे पर बैठे थे।तभी दिन में ग्यारह बजे उनके पट्टीदार शिवम राय, अमरनाथ राय, भास्कर राय तथा अवनीश राय पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडा और गड़ासा से लैस हो अमित राय पर हमला कर दिया।भास्कर राय ने गड़ासा से अमित राय के सर पर प्रहार किया। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ एडीजीसी ओम प्रकाश सिंह तथा निर्मल कुमार शर्मा ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अमरनाथ राय तथा अवनीश राय को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए प्रत्येक को तीन तीन हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं आरोपी भाष्कर राय को गंभीर चोटें पहुंचाने का दोषी तथा शिवम राय को साधारण मारपीट का दोषी पाया। लेकिन ये दोनों आरोपी फैसला सुनाते समय अदालत में उपस्थित नहीं थे। इसलिए अदालत ने आरोपी भास्कर राय तथा शिवम राय उर्फ़ सौरभ राय के विरुद्ध ग़ैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

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