
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद ग्रामीण न्यायालय मेहनगर के जज प्रवीण प्रियदर्शी ने शुक्रवार को एक आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राजकुमार निवासी वीरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने 19 अक्टूबर 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार आरोपी मनोज कुमार राजभर निवासी नवापुरा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को एक्सीडेंट कर देना। जिससे वादी के पिता की मृत्यु हो गई। इस मामले में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को आरोपी मनोज ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तब जुर्म स्वीकृति के आधार पर आरोपी मनोज कुमार राजभर को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
