
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 38-38 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद जीशान निवासी कुकड़ीपुर थाना पवई की गांव के याहिया से जमीनी रंजिश थी। इसी रंजिश के कारण 11 जून 2020 की शाम 06 बजे याहिया, मोहम्मद पुत्र सुकुरुल्लाह और मोहम्मद होजैफा ने पुरानी रंजिश को लेकर वादी के भाई कासिम अहमद तथा वादी के चाचा अनीस व लतीफ को चापड़, लाठी डण्डे व लोहे की राड से बुरी तरह मारा। बुरी तरह से घायल कासिम की हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी याहिया, मोहम्मद तथा मोहम्मद होजैफा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 38000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
