
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
अदालत ने सुलह समझौते के आधार पर सड़क दुर्घटना के एक मुकदमे में परिजनों को क्षतिपूर्ति के तौर बीमा कंपनी को 77 लाख पचास हजार रुपये देने का आदेश दिया है।यह फैसला मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मुकेश कुमार सिंह ने सुनाया है।
इस मामले में पीड़िता सुमन निवासिनी बिशुनपुर राजमंदिर थाना सिधारी ने अपने अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के माध्यम से एम ए सी टी कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था।सुमन के पति शिवचन्द 11 जुलाई 2025 की शाम ऑटो रिक्शा से घर जा रहे थे। जब वे मुंडा गांव के पास उतरे तो तेज रफ्तार से आ रही अर्टिगा ने टक्कर मार दी। जिससे शिवचन्द यादव की मृत्यु हो गई।जिस अर्टिगा ने टक्कर मारी थी वह पिकअप श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। लोक अदालत के मद्देनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर बीमा कंपनी तथा पीड़ितों के बीच समझौते की बातचीत शुरू हुई।बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक मुकेश शर्मा , के के शर्मा, विकास तथा अधिवक्ता उमाशंकर श्रीवास्तव के प्रयासों से दोनों पक्षों में मुकदमा समाप्त करने पर सहमति बन गई। तब अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह मृतक के परिजनों को 77 लाख पचास हजार रूपये क्षतिपूर्ति के तौर पर अदा करे।
