दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
मारपीट के 37 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को 2-2 वर्ष के साधारण कारावास व पांच पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 अंकित वर्मा ने गुरुवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अमुझ यादव निवासी टिकरिया महुखा थाना फूलपुर की गांव के प्रसाद यादव से जमीनी रंजिश थी।इसी रंजिश के कारण 12 अगस्त 1989 को दिन में तीन बजे आरोपी त्रिलोकी पुत्र जयश्री ,सरोज पुत्र प्रसाद यादव , छक्की पुत्र प्रसाद यादव तथा अदालती पुत्र उदित यादव ने वादी तथा उसके परिवार के सदस्यों को लाठी डण्डे बुरी तरह से मारापीटा।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी
त्रिलोकी , सरोज ,छक्की तथा अदालती को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 2-2 वर्ष के साधारण कारावास व पांच पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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