दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
घर में घुसकर चौदह वर्षीया मासूम के साथ छेड़खानी करने के मुकदमे में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नंबर एक शैलजा राठी ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के गांव में 23 जनवरी 2017 की सुबह लगभग सात बजे 14 वर्षीय पीड़िता घर में अकेली थी। पीड़िता के माता-पिता घर से लगभग सौ मीटर दूरी पर खेत में सिंचाई कर रहे थे। तभी पीड़िता को अकेली जानकार गांव का नसरुल्लाह पीड़िता के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब उसके माता-पिता आए तो नसरुल्लाह को घर में से भागते हुए देखा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने पीड़िता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नसरुल्लाह को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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