दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष के कारावास तथा बारह लाख साठ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला का अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 12 अभिनय सिंह ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी सुनील शुक्ला निवासी अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली से आरोपी हिमांशु पुत्र सखरज निवासी गोपालपुर ( उटनी) थाना मेंहनगर ने एक ट्रक खरीदने के लिए 2530000 रूपए में बात तय किया। हिमांशु ने लगभग आधी राशि सुनील शुक्ला के खाते में ट्रांसफर कर दी। बाद में साढ़े आठ लाख रुपए के दो चेक सुनील को 22 सितंबर 2021 को दिया। सुनील शुक्ला ने जब यह दोनों चेक अपने बैंक में जमा किया। तब बैंक ने यह बताते हुए कि चेक देने वाले के खाते में पर्याप्त रुपए मौजूद नहीं है चेक को 31 दिसंबर 2021 को डिशआनर कर दिया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हिमांशु को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 1260000 अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न ने देने की अवधि में 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।जुर्माने की समस्त धन राशि परिवादी को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।

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