
नई दिल्ली।
29 जुलाई को ओल्ड राजिंदर नगर स्थित राव के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में डूबकर हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के तर्क से कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कार चालक को जमानत दे दी।
पुलिस कार चालक मनोज कथूरिया को छात्राओं की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
पुलिस का आरोप है कि जलमग्न सड़क के पानी पर तेज रफ्तार कार चलाने की वजह से लहरें उठीं जिससे कोचिंग सेंटर का दरवाजा टूट गया और बेसमेंट में पानी भर गया और छात्रों की मौत हो गई। इस मामले में गिरफ्तार कार चालक को अदालत ने जमानत दे दी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ‘शुक्र है आपने बारिश के पानी का चालान नहीं किया।’ जिस तरह से पुलिस इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है, उससे उसे पानी पर जुर्माना लगाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ‘कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।’
