
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
भारतीय न्याय संहिता (B N S ) ने भारतीय दंड संहिता ( I P C )का स्थान ले ली है। सरकार ने एक जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिया है। सरकार द्वारा लागू इस नये कानून के तहत जिले के बिलरियागंज थाने में लड़की भगाने, मारने पीटने और धमकी देने का आरोप है।
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के मुताबिक नयी व्यवस्था के तहत बिलरियागंज थाने में दर्ज हुए मुकदमे में थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति तहरीर दिया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले दीपक यादव को आरोपित किया है। आरोप है कि दीपक बिलरियागंज थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहता था। वह होटल में काम कर रहा था। वहीं की रहने वाली एक लड़की होटल के पास सिलाई सीखने जाती थी। आरोप है दीपक सिलाई सिखने वाली युवती को भगा ले गया। युवती के पिता का आरोप है 18 जून की रात को दीपक शराब के नशे में धुत होकर उसकी बेटी की हत्या करने के लिए चाकू लेकर दौड़ा लिया। बेटी किसी तरह से जान बचाकर भागी और घर पहुंची। इसके बाद युवती के पिता ने हिम्मत जुटाकर थाने में तहरीर दिया। जिसके आधार पर केस नये धाराओं के तहत दर्ज की गयी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
