
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी शबनम निवासिनी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर के लड़के बेलाल ने गांव के कासिम तथा फहीम से दो लाख रूपये उधार लिए थे।जिसका तगादा कासिम व फहीम अक्सर करते रहते थे।इसी कारण 06 नवंबर 2023 की शाम लगभग साढ़े सात बजे बेलाल को कासिम तथा फहीम गांव के ट्यूबबेल के पास ले गए और उसे गोली मार दिए। जिसके कारण मौके पर ही बेलाल की मृत्यु हो गई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा, ओमप्रकाश सिंह तथा रविंद्र नाथ उपाध्याय ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कासिम तथा फहीम को सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
