
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
आठ साल की दलित बालिका के साथ छेड़खाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा बारह हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट की जज शैलजा राठी ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 जनवरी 2016 की शाम 4 बजे 8 वर्षीय बच्ची लकड़ी बटोर रही थी। तभी तभी मटही (मसुआ) थाना जहानगंज का निवासी सिद्धू चौहान वहां आ गया और पीड़िता को ट्यूबवेल पर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। किसी तरह से बच्ची वहां से भाग कर घर वालों को पूरी बात बताई। जब घर वाले उलाहना देने आरोपी के गांव पहुंचे तो आरोपी सिद्धू ने जाति सूचक गाली देकर भगा दिया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सिद्धू को तीन वर्ष की कठोर कारावास तथा बारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
