
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
दलित को जाति सूचक गाली के साथ मारने पीटने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को तीन तीन वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को दिए जाने का भी आदेश दिया है। यह फैसला एससी-एस टी कोर्ट के जज विजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राधेश्याम कनौजिया निवासी बिरादर थाना फूलपुर 18 मई 2006 की दिन में तीन बजे सरायमीर से दूध बेचकर घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में हरिजन बस्ती के पास पंचायती चुनाव में बीडीसी चुनाव के लेकर की रंजिश को लेकर गांव के संतोष उर्फ गुड्डू यादव, बुधराम यादव तथा सुरेश ने राधेश्याम को जाति सूचक गाली देते हुए बुरी तरह से मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार त्रिपाठी ने पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संतोष उर्फ गुड्डू, बुद्धिराम तथा सुरेश को तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को पच्चीस हजार की सजा सुनाई।
