
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को कठोर आजीवन कारावास तथा इकतीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नम्बर एक अजय कुमार शाही ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार कंधरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव में चंद्रदेव यादव ने अपनी गाय को गांव के ही रामहित यादव को बेची थी। बिक्री के समय रामहित यादव ने पांच हजार रूपये नहीं दिए थे। जिसके लिए चंद्रदेव यादव कुछ दिन से अपने बकाया रूपये को लेकर रामहित यादव से तगादा कर रहे थे। इसी रंजिश को लेकर 12 अक्टूबर 2017 को ग्यारह बजे दिन में रामहित यादव ने चंद्रदेव यादव पर चाकू से हमला कर दिया। घायल चंद्रदेव यादव की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। इस मामले में मृतक चंद्रदेव यादव की पुत्री अर्चना ने कंधरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामहित यादव को कठोर आजीवन कारावास तथा इकतीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
