दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़ित को दी जाएगी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा वलीउल्लाह निवासी महुआ थाना पवई 01 दिसंबर 2014 की रात शौच करके घर आ रहा था।तभी रास्ते में गांव के ही मुस्लिम तथा हिटलर ने वलीउल्लाह को गाली देते हुए उसके पैर में गोली मार दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद एक आरोपी मुस्लिम के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुस्लिम को गम्भीर रूप से चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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