
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास तथा चालीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है । जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह फैसला एससी एसटी कोर्ट के जज विजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता 19 मई 2023 की रात साढ़े दस बजे गांव में ही पूजा में गई थी। तभी छत पर अकेला पाकर आरोपी अभिषेक चौहान ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता को कोल्हुखोर स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। होश में आने पर पीड़िता ने घर वालों को आपबीती बताई। जब पीड़िता के घर वालों ने शिकायत की तब आरोपी अभिषेक चौहान ने पीड़िता के घर वालों को जाति सूचक गाली दी पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक आलोक त्रिपाठी तथा वंश गोपाल सिंह एडवोकेट ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभिषेक चौहान को सश्रम आजीवन कारावास तथा चालीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
