
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जुर्माना की आधी राशि मृतक के परिवार को दी जाएगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राम अवध यादव निवासी भेड़िया (चक अल्ला) थाना फूलपुर के पौत्र ऋषिकांत को 09 सितंबर 2017 की शाम को दिनेश व लालमन निवासी डिघिया थाना दीदारगंज घर से बुलाकर ले गए। ऋषिकांत रात बारह बजे तक घर नहीं लौटा लगभग। रात में लगभग डेढ़ बजे 100 नंबर की पुलिस और एंबुलेंस डिघिया से आए तब वादी को पता चला कि दिनेश, लालमन रामलोचन और रामदेव ने मारपीट कर ऋषिकांत की हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी रामलोचन की मृत्यु हो गई अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा तथा ओमप्रकाश सिंह ने कुल छह गवाहों को न्यायालय परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दिनेश यादव तथा लालमन यादव को सश्रम आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि एक आरोपी रामदेव को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
