दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर पूर्व सांसद नीलम सोनकर व अन्य के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दे दी है। नीलम सोनकर के अधिवक्ता विश्व दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व सांसद नीलम सोनकर व अन्य के विरूद्ध बरदह थाने में लोकसभा चुनाव के समय 19 अप्रैल 2009 को तथा देवगांव थाने में लोकसभा चुनाव के समय 20 मार्च 2014 को आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था।यह मुकदमा एम पी एम एल ए कोर्ट में गवाही की प्रक्रिया में चल रहा था।इस बीच में राज्य सरकार ने सांसद विधायकों पर से आचार संहिता उल्लंघन ,चक्का जाम जैसे छोटे मामलों में मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी।इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जनवरी 2026 में मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अभियोजन अधिकारी की तरफ से नीलम सोनकर के विरूद्ध दोनों मुकदमों को वापस लेने के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया। जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने इन दोनों मुकदमों को समाप्त कर दिया।

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