दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
चुनाव प्रचार के समय घर में घुसकर मारपीट किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी कमला यादव समेत सात आरोपियों को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने गुरुवार को सुनाया। कमला यादव के अधिवक्ता वंश गोपाल सिंह ने बताया कि अप्रैल 2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। चुनाव के जनसंपर्क अभियान में समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए पूर्व एमएलसी कमला यादव अपने समर्थकों के साथ फिनहिनी ग्राम में राम प्रताप चौहान के घर पहुंचे। वहां पार्टी के झंडा बैनर को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में राम प्रताप चौहान की तहरीर पर 28 अप्रैल 2019 को मेंहनगर थाने में कमला यादव तथा 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस से कमला यादव समेत सात आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कमला यादव ,गामा यादव, संजय यादव, मनोज, नगेंद्र ,शंभू तथा मनोज को दोष मुक्त कर दिया।

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