
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
गैर इरादातन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा संजय कुमार निवासी खोजपुर चकडीह थाना सिधारी 19 जनवरी 2004 को अपने दरवाजे पर कुछ काम करा रहे थे। तभी रास्ता रोकने के विवाद में गांव के ही रूदल राम तथा ध्यानचंद ने वादी मुकदमा संजय तथा वादी मुकदमा संजय की भाभी फूलमती और गुलाबी देवी को लाठी डंडा से मारा पीटा। इलाज के दौरान गुलाबी देवी की मृत्यु हो गई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल चार गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रूदल राम तथा ध्यानचंद को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
