दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में नौ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा दिनेश कुमार निवासी बिनैली थाना मेहनाजपुर 15 जून 2012 की शाम इटैली मोड़ पर अपनी पत्नी कुसुम की ब्यूटी पार्लर को बंदकरा कर उसे मायके पहुंचाने की तैयारी में था। तभी वहां पर मुन्नाराम ,सोनूराम , लालचन्द राम, महेन्द्र सिंह, हरिश्चन्द,. जाकिर ,विजय ,अश्वनी उर्फ गुडडू ,पंकज तथा मनोज समस्त निवासीगण रोवापार थाना मेहनाजपुर आ गए। सभी हमलावरों ने वादी मुकदमा दिनेश और कुसुम को मारा पीटा। दिनेश को बचाने उसका चचेरा भाई संतोष आ गया तो तीनों घर की तरफ भागने लगे कूबा डिग्री कॉलेज के पास आरोपी मनोज ने वादी के चचेरे भाई सन्तोष को कट्टे से गोली मार दी। हॉस्पिटल ले जाते समय संतोष की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल बारह गवाह परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के अदालत ने आरोपी मनोज को आजीवन कारावास व 50000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जबकि सबूत के अभाव में मुन्नाराम ,सोनूराम , लालचन्द, महेन्द्र सिंह, हरिश्चन्द,. जाकिर , विजय, अश्वनी उर्फ गुडडू तथा पंकज को दोषमुक्त कर दिया।

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