
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
हत्या के मुकदमे सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 दिनेश कुमार की अदालत में बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा प्रभात कुमार दुबे निवासी अहियाई थाना मेंहनगर के पिता वीरेंद्र दूबे ने शोभा पांडेय निवासी कस्बा मेहनगर से अवैध संबंध थे। शोभा पांडेय और उसके भाई राजेंद्र पांडेय निवासी भीखमपुर थाना मेेहनगर वीरेंद्र दूबे पर संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रहे थे। इसी कारण दो फरवरी 2017 की रात शोभा पांडेय और उसके भाई राजेंद्र पांडेय, भाभी ऊषा पांडेय, भतीजे टोनू पांडेय, उसकी पत्नी रीना पांडेय ने गला दबा कर वीरेंद्र दूबे की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह, अविनाश चंद्र राय तथा पूर्व डीजीसी दशरथ यादव ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजेंद्र पांडेय, ऊषा पांडेय, टोनू पांडेय, रीना पांडेय तथा शोभा पांडेय को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
