
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को सात -सात वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को चौदह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रामदेव निवासी छगनपुर थाना फूलपुर गांव के हरिवंश आदि से जमीन पैमाइश को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 05 नवम्बर 2009 की रात नौ बजे गांव के हरिवंश, हंसराज, हरेंद्र तथा छाजी सोनकर निवासी भाटिनपार थाना फूलपुर ने वादी मुकदमा के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में वादी मुकदमा रामदेव तथा उसका भतीजा अरविंद को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हरिवंश यादव हंसराज यादव , हरेंद्र यादव तथा छाजी सोनकर को सात सात वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को चौदह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
