दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को चार-चार लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना की अस्सी प्रतिशत धनराशि मृतक की पत्नी और बच्चों को देने का भी आदेश दिया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक अमर सिंह ने गुरुवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा हरेंद्र चौहान निवासी परानपुर थाना निजामाबाद का भाई धर्मेंद्र कोल्हापुर में रह कर पोकलैंड चलाया करता था। कोरोना के चलते धर्मेंद्र गांव आया हुआ था। धर्मेंद्र ने गांव के ही राजेश यादव ,रमेश यादव तथा कपिल कुमार निवासी मारूफपुर थाना निजामाबाद को रुपये उधार दे रखे थे। जो एक लाख से अधिक हो गए थे। धर्मेंद्र इन तीनों से अपने उधार रुपए वापस मांग रहा था। इसी उधारी के कारण 04 अगस्त 2020 को कपिल कुमार, राजेश यादव तथा रमेश यादव शराब पिलाने के बहाने धर्मेंद्र को घर से ले गए और दत्तात्रेय धाम के पास धर्मेंद्र की हत्या कर लाश को नदी में फेंक दिया। धर्मेंद्र की लाश 5 अगस्त को नदी में से बरामद हुई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्ज सेट में न्यायालय में परिचित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार गिरि ने कुल ग्यारह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कपिल कुमार, राजेश यादव तथा रमेश यादव को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को चार-चार लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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