दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
दहेज हत्या के मुकदमा में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को सात साल के कठोर कारावास तथा चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात रमेश चंद्र ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार गाजीपुर जनपद के मरदह थाना के ग्राम बैदवली निवासी सतिराम की भतीजी किरन राजभर का विवाह 10 जून 2015 को तरवां थाना क्षेत्र के ऊंचहुंवा ग्राम निवासी पुनवासी पुत्र हरी राजभर से हुआ था। शादी के बाद ससुराल में किरन का दहेज के लिए उत्पीड़न होने लगा। अंततः 31 जुलाई 2017 को ससुराल में किरन का गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय ने कुल बारह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति पुनवासी को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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