
दैनिक भारत न्यूज
लखनऊ।
एक अप्रैल से शराब बिक्री से संबंधित कई नियमों भी बदलाव किया जा रहा है। एक अप्रैल से मेट्रो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों में भी शराब बिक सकेगी। इसके लिए बाकायदा परिसरों में प्रीमियर रिटेल काउंटर खोले जाएंगे। नए नियमों के तहत बीयर दुकानदार 20 मीटर की परिधि में बीयर पिला सकेंगे। उनको 100 वर्ग फीट का परिसर बनाने की अनुमति होगी। इसके लिए उनको पांच हजार रुपये साल का परमिट शुल्क चुकाना होगा। एक अप्रैल से मैकडॉवल नंबर वन को छोड़कर बाकी अंग्रेजी, देशी और बीयर के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। अब घर या बाहर किसी भी आयोजन के लिए शराब पिलाने का अस्थायी लाइसेंस छह घंटे की बजाय 12 घंटे का मिलेगा। रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक अब देशी शराब की बिक्री पांच के गुणांक में होगी। जिससे विक्रेता अधिक पैसा नहीं वसूल पाएंगे। पुराने नियम के तहत अभी तक बार में सिर्फ रात 12 बजे तक ही शराब पिलाने का प्रावधान था। लेकिन एक अप्रैल से लागू हो रहे नये नियम के तहत रात दो बजे तक शराब परोसी जा सकेगी। इसके लिए रात 12 से एक बजे तक पिलाने के लिए 1.25 लाख और एक से दो बजे तक शराब पिलाने के लिए 2.50 लाख रुपये का सालाना अतिरिक्त भुगतान शराब विक्रेताओं को करना होगा। बार मालिक दूसरे परिसर में स्थित स्वीमिंग पूल, लॉन व छत पर भी अतिरिक्त काउंटर लगाकर शराब पिला सकते हैं। इसके लिए 2.50 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
