उर्जा मंत्री ने सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी विस्तृत जानकारी

प्रथम चरण के दौरान अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट पाने में अंतिम 2 दिन शेष

दैनिक भारत न्यूज ब्यूरो

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए शुरू की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को पहले चरण में ही अपार सफलता हासिल हुई है। प्रदेश के नगर विकास एवं उर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि 27 नवम्बर 2023 की शाम 7.30 बजे तक योजना के प्रथम चरण में ही अब तक 12.28 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। वहीं एक हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा योजना के माध्यम से राजस्व प्राप्त हो चुका है। बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट पाने के लिए अन्तिम 2 दिन शेष बचे हैं। मंत्री श्री शर्मा ने योजना के तहत अत्यधिक लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ‘जल्दी आयें, ज़्यादा लाभ पाएं’ की श्रेणी में योजना के प्रथम चरण में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराए। उन्होंने कहा कि हमारे विद्युतकर्मी अपने कार्यालय के उपरांत भी जगह- जगह कैम्प लगाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। फिर भी किसी उपभोक्ता को कोई मुश्किल पड़ रही हो तो स्थानिक कार्यालय अथवा टोल फ्री नंबर 1912 पर सूचित करें।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के रूप में दिया, जो कि ऐतिहासिक रूप से सफलता की उड़ान भरता नज़र आ रहा है। योजना का प्रथम चरण, जोकि 8 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2023 तक निर्धारित है, उसके शुरुआती 20 दिनों में 12.28 लाख उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, वहीं इस दौरान एक हज़ार करोड़ से ज्यादा का धन संग्रह भी हुआ है। मंत्री श्री शर्मा ने एक ऐतिहासिक सफलता का श्रेय प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही ईमानदारी से कार्य कर रहे विद्युत कर्मियों को भी दिया है। एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए विद्युत उपकेंद्रों के अलावा भी जगह-जगह कैम्प लगाकर दिया जा रहा है। मंत्री श्री शर्मा ने कहा है कि योजना का प्रथम चरण जो कि 30 नवम्बर,2023 तक रहेगा, इसके लिए अब अंतिम 2 दिन शेष है। इस अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता पंजीकरण कराकर 100 प्रतिशत अधिभार में छूट पायें और बकाया भुगतान कर वर्षों से चढ़ें बोझ से मुक्ति पायें। यदि कोई परेशानी आती है तो 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र ही uppcl.org में रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है। राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा। दण्ड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो, तो जैसे ही योजना में पंजीकरण होगा, वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। चोरी के मामले में 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 3 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 3 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 3 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 3 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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