अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 अनीता ने सुनाया फैसला

रिपोर्टः विधि संवाददाता

आजमगढ़।

फर्जी बैंक खोलकर ज्यादा ब्याज का झांसा देकर रुपया जमा करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को चार वर्ष के कारावास तथा अस्सी हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 अनीता ने शुक्रवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी राजेंद्र प्रसाद चौरसिया पुत्र छेदीलाल चौरसिया निवासी रंजीत पट्टी मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर ने मोहम्मदपुर बाजार में चौरसिया क्रेडिट इंडिया लिमिटेड बैंक की शाखा खोलकर वर्ष 2010 से लेकर 2013 के बीच में ज्यादा ब्याज का लालच देकर वादी महेंद्र कुमार समेत एक दर्जन से अधिक लोगों के लगभग दो करोड़ रुपए जमा कराये। पीड़ितों ने जब अपने रुपए मांगे तब उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्ज सेट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी शैलेश पटेल ने वादी महेंद्र कुमार समेत बारह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों के डैरिलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपीय राजेंद्र चौरसिया को चार वर्ष के कारावास तथा अस्सी हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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