
लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर साम्प्रादायिक सौहार्द बिगाड़ने का है आरोप
पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर डीएम द्वारा की गयी कार्रवाई
आजमगढ़।
निजामाबाद थाने की पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने रिपोर्ट भेजी थी। जिसके आधार पर डीएम विशाल भारद्वाज ने शहबाज गैंग के दो अन्य सदस्यों पर रासुका लगा दिया। इन दोनों पर सांप्रदायिक भावना भड़काने का आरोप है। डीएम के इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है।
डीएम को पुलिस द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के मुताबिक श्रावण मास व मोहर्रम त्यौहार के दौरान दिनांक- 22 जुलाई की रात करीब नौ बजे अमित सोनकर अपने अन्य साथियों के साथ दुकान बन्द करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में साम्प्रदायिक सौहार्द भंग करने के उद्देश्य से अभियुक्त मो. शाहआलम उर्फ शहबाज पुत्र हारुन निवासी मोहल्ला तिग्गीपुर थाना निजामाबाद अपने अन्य साथियों के साथ तिग्गीपुर इमाम बाड़ा के पास अमित सोनकर व उसके साथियों को योजनाबद्ध तरीके से गाड़ाबन्दी करके जान से मारने की नियत से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये लाठी डंण्डा व पंच से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिये। जिससे त्यौहार के मध्य दो समुदायों के बीच तनाव व्याप्त हो गया था। कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। जिसे सामान्य करने के लिये कस्बा निजामाबाद में लगातार 15 दिनों तक भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलों का व्यवस्थापन करना पड़ा। उक्त घटना के सम्बन्ध में घायल अमित सोनकर के पिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद पर साकिब पुत्र जलालुद्दीन उर्फ कत्तु निवासी तिग्गीपुर निजामाबाद, वाजिद पुत्र वसीम निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद सहित आठ लोगों को नामजद और 15-20 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पूर्व में पुलिस अधीक्षक के पत्र के आधार पर दिनांक 15 सितंबर को जिलाधिकारी द्वारा अभियुक्त शाहआलम उर्फ शहबाज खांन पुत्र हारुन खान निवासी मुहल्ला सिपाह थाना निजामाबाद के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत निरूद्धीकरण की कार्यवाही की गई ।
उसी गैंग के अभियुक्त साकिब पुत्र जलालुद्दीन उर्फ कत्तु निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद, वाजिद पुत्र वसीम निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद को लेकर आस पास के लोगों में इस प्रकार भय ब्याप्त है कि लोग इसके विरुद्ध शिकायत करने से डरते हैं। जिस कारण अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर शांति व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर थानाध्यक्ष थाना निजामाबाद की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक के पत्र के आधार पर दिनांक 28 सितंबर को जिलाधिकारी द्वारा अभियुक्त साकिब पुत्र जलालुद्दीन उर्फ कत्तु और वाजिद पुत्र वसीम के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत निरूद्धीकरण की कार्यवाही की गई।
