दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को तीन तीन वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को एक एक हजार रुपए की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह संतोष कुमार यादव की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के पारीपट्टी गांव में 11 नवंबर 2006 को वादी मुकदमा महफूज अहमद के पिता इब्राहिम को गांव के आरोपी नौशाद पुत्र इलियास , अलीमुनिशा एलुमन एलुमन निशा उर्फ अनीमुन पत्नी तथा शाहजहां पत्नी नौशाद ने लाठी डंडा से बुरी तरह से मारा पीटा। इलाज के दौरान दो दिन बाद इब्राहिम की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नौशाद, अलीमुननिशा उर्फ अनीमून तथा शाहजहां को तीन-तीन वर्ष के सश्रम का कारावास तथा एक एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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