दैनिक भारत न्यूज ब्यूरो

आजमगढ़।
सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को बारह वर्ष के कठोर कारावास तथा चालीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज राम नारायन ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय मासूम बच्ची 17 जनवरी 2019 को रात में लघुशंका के लिए घर से बाहर निकली। तभी आरोपी बिंदु गोंड़ उर्फ नंदकिशोर पुत्र धनपति गोंड़ निवासी डीह थाना मुबारकपुर पीड़िता को जबरदस्ती उठा ले गया और गांव के बाहर खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी नंदकिशोर गोंड़ के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने पीड़िता समेत नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बिंदू गोंड़ उर्फ नंदकिशोर गोंड़ को बारह वर्ष की कठोर कारावास तथा चालीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *