
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
लूट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 9 वर्ष 11 माह के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश ई सी कोर्ट जैनुद्दीन अंसारी ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा सूर्यभान यादव निवासी देवारा हरखूपुर (कौवापुर) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ 14 दिसंबर 2015 को ट्रक पर लदा 20 टन अरहर की दाल कीमत 27 लाख 50 हजार जो छत्तीसगढ़ से गोरखपुर के लिये जा रहा था कि रास्ते मे ठेकमा बाजार, थाना गम्भीरपुर के पास ट्रक रोक कर ड्राईबर को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी जेब से 12 हजार रुपये व ट्रक सहित सारा माल लूट लिया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। इस मामले में आरोपी दिनेश ने 17 फरवरी 2026 को न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकार कर लेने पर अदालत ने आरोपी दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी को 9 वर्ष 11 माह के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
