दैनिक भारत न्यूज

जौनपुर।
जिले के मछलीशहर थाने में दर्ज रेप और धमकी सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे के आरोपी को 24 साल की जेल और 57 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी। शनिवार को अदालत द्वारा सुनाए गये इस फैसले से अन्य आरोपियों में भय है। जौनपुर जिले की पुलिस के सघन पैरवी के चलते आरोपी को कड़ी सजा दिलवाई गयी।
पुलिस के मुताबिक अभियुक्त द्वारा नबालिग संग बलात्कार करे की लिखित तहरीर पर थाना मछलीशहर में मु0अ0सं0-111/2020, धारा-376कख/323/504/506 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। साथ ही पैरवी शुरू की गयी। शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (अनन्य), जौनपुर द्वारा अभियुक्त राहुल पाण्डेय पुत्र ब्रमहदेव पाण्डेय निवासी ग्राम-कटाहितखास थाना मछलीशहर, जौनपुर को आरोपित धारा-¾ पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व मु0-50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा। धारा 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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