दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
किशोरी को विवाह का झांसा देकर भगाने ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास तथा सत्ताइस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया।अभियोजन कहानी के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 मई 2019 की शाम एक नाबालिग किशोरी गायब हो गई। किशोरी के घर वालों ने प्रदीप सिंह पटेल निवासी मकरेपुर थाना जीयनपुर पर पीड़िता के अपहरण का आरोप लगाया लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद् चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रदीप सिंह पटेल को 20 साल के सश्रम कारावास तथा 27 हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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