दैनिक भारत न्यूज

जौनपुर।
महिला अपराध पर रोक और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस तत्पर है। इसीक्रम में जौनपुर पुलिस की सख्त पैरवी के चलते अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को 22 साल की जेल और 55 हजार रुपये आर्थदंड की सजा सुनाया।
पुलिस के मुताबिक जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग बच्ची से मोमिनपुर चकिया गांव निवासी जितेंद्र कुमार यादव उर्फ रिंकू पुत्र नगीना लाल यादव ने साल 2015 में रेप किया था। सरायख्वाजा थाने की पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल पूरी करके चार्जशीट अदालत में पेश कर दी। मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधिश विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट जौनपुर ने रेप के आरोपी जितेंद्र कुमार यादव को 22 साल की जेल और 55 हजार रुपये अर्थडंड की सजा सुनाया।

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