दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
अधिवक्ता पर कातिलाना हमला करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा की अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दीवानी न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले रविंद्र कुमार यादव एडवोकेट शहर कोतवाली क्षेत्र में कोल पांडेय मुहल्ले में मकान में रहते हैं तथा वहीं पर गोशाला भी खोल रखी है। रविंद्र कुमार की गौशाला से काशीराम कॉलोनी पुरानी जेल के पीछे का निवासी साबिर अहमद दूध लेता था। साबिर के ऊपर दूध का लगभग पांच हजार रूपये बकाया हो गया था। जिसका तगादा अक्सर रविंद्र कुमार साबिर से करते रहते थे। रविंद्र कुमार 26 अक्टूबर 2025 को रात लगभग 8:30 बजे कोलघाट से घर जा रहे थे। तभी रास्ते में साबिर से अपने बकाया रुपए की मांग की जिससे नाराज़ होकर साबिर अहमद और उसकी पत्नी ने गाली गलौज देने लगे। साबिर अहमद ने चाकू से रविंद्र कुमार के सीने पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी साबिर अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह तथा विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह एडवोकेट ने पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *