दैनिक भारत न्यूज

आजमगढ़।
नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण करने तथा दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार तहबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 अप्रैल 2021 को आरोपी अजय पाल गांव की ही एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी अजय पाल ने डेढ़ महीने तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अजय पाल को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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